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आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख तारीख 31 जुलाई 2026: तो देना होगा भारी जुर्माना

आयकर विभाग  FY 2025-26 के लिए ITR फॉर्म जारी
फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन है बेहद जरूरी
ITR-1 (सहज), ITR-2, ITR-3, ITR-4 (सुगम), ITR-5 और ITR-7 के एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल पर उपलब्ध
 विभाग  5 लाख से अधिक सालाना वाले करदाता से 5000 रुपये तक की पेनाल्टी वसूल सकता है,
कानपुर: जुलाई 20, 2026
लखनऊ:जुलाई 20, 2026
नौकरीपेशा सहित कुछ अन्य टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर लेना चाहिए। अगर आप तय सीमा तक अपना रिटर्न नहीं दाखिल कर पाते हैं, तो इसके बाद आपसे आयकर विभाग जुर्माना वसूलेगा। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार ITR-1 (सहज), ITR-2, ITR-3, ITR-4 (सुगम), ITR-5 और ITR-7 के एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।
ITR भरने की क्या है आखिरी तारीख?
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर लेना चाहिए। अगर  तय सीमा तक अपना रिटर्न नहीं दाखिल कर पाते हैं, तो इसके बाद आपसे आयकर विभाग जुर्माना वसूलेगा।
रिटर्न दाखिल करने से पहले जरूर रख लें ये दस्तावेज
फॉर्म 16: अगर आपने इस दौरान नौकरी बदली है, तो पुरानी और नई दोनों कंपनियों से फॉर्म 16 प्राप्त करें।
पहचान पत्र: पैन कार्ड और आधार कार्ड। दोनों का आपस में लिंक होना अनिवार्य है।
निवेश के प्रमाण: बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ डिपॉजिट, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट और बीमा प्रीमियम की रसीदें।
फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन है बेहद जरूरी
केवल फॉर्म भरकर सबमिट कर देना ही काफी नहीं है। आयकर नियमों के मुताबिक, रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है। अग तय समय में वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता है, तो आपके रिटर्न फॉर्म को अमान्य या अधूरा मान लिया जाएगा। इससे टैक्स रिफंड भी रुक सकता है। विभाग के मुताबिक, आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, या फिर प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट/डीमैट अकाउंट के जरिए जनरेट किए गए ईवीसी (EVC) कोड के जरिए आसानी से कर सकते हैं।
डेडलाइन चूकने पर कितना लगेगा जुर्माना
31 अगस्त 2026 की समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो भी आपके पास 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका रहेगा। हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग 5 लाख रुपये 5 लाख से अधिक सालाना कमाई वाले करदाता से 5000 रुपये तक की पेनाल्टी वसूल सकता है, जबकि 5 लाख रुपये या उससे कम की कमाई वाले टैक्सपेयर्स से 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। गौरतलब है कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं को कुछ टैक्स कटौतियों का फायदा नहीं मिलता है। साथ ही आयकर विभाग की कड़ी निगरानी के दायरे में आने की संभावना बढ़ जाती है

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