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मकरध्वज सिंह यादव वरिष्ठ अधिवक्ता कानपुर की सोशल मीडिया पोस्ट से:आईपीसी धारा 366 पीड़िता के बयान को आंशिक रूप खारिज और उसी बयान को धारा 376 IPC के तहत आंशिक रूप से स्वीकार करना संभव नहीं है।