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कलकत्ता हाईकोर्ट: मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास समारोह पर रोक से इन्कार

• मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह पर रोक लगाने की मांग को खारिज
• कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
• कार्यक्रम TMC निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित तिथि 6 दिसंबर
• मस्जिद के निर्माण में कोई रुकावट नहीं डालेगा।
•अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कई मुस्लिम नेता कार्यक्रम में शामिल
कानपुर 06 दिसम्बर 2025
नई दिल्ली: 06 दिसम्बर 2025:कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह पर रोक लगाने की मांग को नकार दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे आयोजनों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तिथि 6 दिसंबर है, जो कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ध्वंस की वर्षगांठ भी है।
कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला उस जनहित याचिका पर सुनवाई के आधार पर दिया, जिसमें कहा गया था कि इस समारोह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मस्जिद के निर्माण या शिलान्यास में कोई रुकावट नहीं डालेगा और यह कि इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई करना अदालत का कार्य नहीं है।
हुमायूं कबीर ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, इसे अपना संवैधानिक अधिकार बताया और कहा कि वह अपने कार्यक्रम को लागू करेंगे। उनका कहना था कि कई मुस्लिम नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उन्होंने निर्माण के लिए अनुमानित समय तीन वर्ष बताया। TMC ने हुमायूं कबीर को उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर निष्कासित किया था। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि मुर्शिदाबाद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल वहाँ तैनात हैं।

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