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राहुल गांधी मानहानि केस: 21 सितंबर को होगी बहस, कोर्ट ने अंतिम अवसर दिया।

धार्मिक आयोजन में व्यस्तता के कारण वे तैयारी पूरी नहीं  पाए थे,  कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया।
बेंगलुरु में  वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ  कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा
जिला सहकारी बैंक पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को  दर्ज कराया था।
कानपुर: 15 सितम्बर 2026
सुल्तानपुर: 15 सितम्बर 2026
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सुनवाई 21 सितंबर 2026 तक के लिए टाल दी है। अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शिकायतकर्ता पक्ष को चेतावनी देते हुए बहस के लिए यह अंतिम अवसर दिया है।
इस मामले से जुड़ी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
समय मांगने का कारण: शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने अदालत से बहस के लिए और समय की मांग की थी। उन्होंने बताया कि धार्मिक आयोजन में व्यस्तता के कारण वे अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए थे, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया।
क्या है पूरा मामला?: यह मानहानि केस साल 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दी गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता कौन हैं?: जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था।
अब तक की कानूनी कार्रवाई: इस मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान फॉरेंसिक लैब से कराने की याचिका दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
इस केस में अब अंतिम बहस 21 सितंबर 2026 को तय की गई है।

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