नामांकित वैध व्यक्ति को सीधे भुगतान जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960: कलकत्ता उच्च न्यायालय
नामांकित व्यक्ति की स्थिति को मान्यता जनरल प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति बचत सुनिश्चित करने वाला वैधानिक ढांचा सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पहले तक कर्मचारी बिना कोई विशिष्ट कारण फंड का 90% तक हिस्सा निकाल सकते हैं। कानपुर: 31 मई 2026 कलकत्ता: 31 मई 2026 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत संघ…