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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव खारिज : सभापति राज्यसभा

राज्यसभा के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के तहत पेश किया गया था
इंडिया ब्लॉक ने 193 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ने महाभियोग के नोटिस सौंपे
कानपुर:06 अप्रैल 2026
नई दिल्ली:06 अप्रैल 2026
राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करने वाले महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।यह निर्णय भारत के इतिहास में किसी मौजूदा सीईसी के खिलाफ महाभियोग के पहले प्रयास के अंत का प्रतीक है। राज्यसभा के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के तहत पेश किया गया था, जिसे अनुच्छेद 124 (4), मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11 (2), और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 सभापति ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अपने निर्णय में उचित विचार का हवाला दिया । तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और एनसीपी (एससीपी) के समर्थन से विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने महाभियोग के नोटिस सौंपे 13 मार्च, 2026 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लगभग 193 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ , लोकसभा में लगभग 130 और राज्यसभा में 63 सीटें हैं।
ज्ञानेश कुमार केरल कैडर से संबद्ध 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने 19 फरवरी 2025 से भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। पूर्व में उन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। इससे पहले, वे 31 जनवरी 2024 को भारत के सहकारिता सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
कुमार का जन्म 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की और आईसीएफएआई, भारत में व्यावसायिक वित्त और एचआईआईडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अध्ययन किया।

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