पुलिस के साथ पुराने हाईकोर्ट परिसर के अतिक्रमण करके बनाए चैंबरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई
कीलों नेध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था।
लखनऊ:30 अगस्त 2026
कानपुर:30 अगस्त 2026
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर वकीलों के अवैध चैंबरों पर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। लखनऊ नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ 30 अगस्त 2026 (रविवार) को कलेक्ट्रेट और कचहरी रोड (पुराने हाईकोर्ट परिसर) के आसपास सरकारी जमीन, रास्तों और नालों पर अतिक्रमण करके बनाए गए चैंबरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की।
हाईकोर्ट का कड़ा आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम को 30 अगस्त तक कोर्ट परिसर के आसपास के सभी अवैध चैंबरों को हटाने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत: वकीलों ने इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।
कार्रवाई का दायरा: नगर निगम ने इलाके में करीब 200 से ज्यादा अवैध चैंबरों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया था। रविवार को मुख्य रूप से कचहरी रोड पर स्थित 72 अवैध चैंबरों और दुकानों को हटाने के लिए 8 बुलडोजर और हाईवा मशीनों को काम पर लगाया गया।
प्रशासन की तैयारी: किसी भी प्रकार के विरोध या हंगामे से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC) तैनात की गई थी। कार्रवाई शुरू करने से पहले बिजली विभाग की टीम ने उन चैंबरों की बिजली आपूर्ति काट दी थी।
पहले भी हुआ था हंगामा: इससे पहले 17 मई को भी इसी आदेश के तहत 14 चैंबर तोड़े गए थे, तब वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और पथराव की स्थिति बन गई थी। इसे देखते हुए प्रशासन ने इस बार बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे।
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