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हिंदू महिलाओं को उनकी उम्र कुछ भी हो, वसीयत बनानी चाहिए:जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन: सुप्रीम कोर्ट

हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 के बिना संतान वाली विधवा की मौत: संपत्ति उसके पति के वारिसों को
‘स्त्रीधन’ की पहचान करना और उसे वसीयत में अलग से दर्ज करना ज़रूरी है।
बिना वसीयत , तो पहले प्रॉपर्टी का ओरिजिन पता लगाया जाता है।
कानपुर: 7 जून 2026
नई दिल्ली: 7 जून 2026
वसीयत ज़रूरी है कि ताकि यह पक्का हो सके कि उनकी संपत्ति उनकी मर्ज़ी से बंटे, लेकिन महिलाओं के लिए वसीयत बनाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 के तहत, जब किसी बिना संतान वाली विधवा की मौत होती है, तो उसकी संपत्ति (माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति को छोड़कर) उसके अपने माता-पिता के बजाय उसके पति के वारिसों को जाती है।
इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। 2009 के ओम प्रकाश बनाम राधाचरण केस में, नारायणी देवी के पति की मौत के बाद, उन्हें अपना ससुराल छोड़कर अपने माता-पिता के पास लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उनके अकेले पैसे का सहारा थे। इसके बावजूद, उन्होंने इतने सालों में काफी संपत्तियां कमाईं, लेकिन बिना संतान और बिना वसीयत के उनकी मौत हो गई। लॉजिकली, क्योंकि पति की मौत के बाद उसके माता-पिता ने ही उसका खर्च उठाया था, इसलिए उसकी दौलत उन्हें विरासत में मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी मौत के बाद, उसकी माँ और उसके मरे हुए पति के भतीजों ने अलग-अलग दावे किए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट को सीधे तौर पर पढ़ने के आधार पर, नारायणी की सारी खुद कमाई हुई प्रॉपर्टी उसके मरे हुए पति के वारिसों को दे दी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई महिला बिना वसीयत के मर जाती है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार, उसकी दौलत वारिसों के इस क्रम के हिसाब से बांटी जाती है:
बेटे और बेटियां और पति
पति के वारिस
मां और पिता
पिता के वारिस
मां के वारिस
असल में, अगर कोई महिला इकलौती संतान है और अपने माता-पिता की देखभाल करना चाहती है, लेकिन उनसे पहले उसकी मौत हो जाती है, तो भी उसकी खुद कमाई हुई दौलत उसके ससुराल वालों को मिल सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त एडवाइज़री जारी की जिसमें हिंदू महिलाओं से ऐसे अनचाहे नतीजों से बचने और होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए वसीयत बनाने की अपील की गई।
विशेषज्ञ बताते हैं कि आम तौर पर ऐसा होता है कि जब कोई हिंदू महिला, जिसे अपने माता-पिता से विरासत में प्रॉपर्टी मिली हो या अपनी काबिलियत और मेहनत से संपत्ति हासिल की हो, बिना बच्चों या जीवनसाथी के बिना बिना वसीयत के मर जाती है, तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी का ओरिजिन पता लगाया जाता है।
अगर उसे अपने पति या ससुर से विरासत में प्रॉपर्टी मिली है, तो वह पति के वारिसों को वापस मिल जाएगी: जैसे कि देवर या दूसरे ससुराल वाले। और अगर प्रॉपर्टी खुद कमाई गई हो, तब भी वह उसके अपने माता-पिता या भाई-बहनों के बजाय उसके पति के वारिसों को मिल सकती है।
इससे मृतक महिला के मायके वाले परिवार और शादीशुदा परिवार के बीच कई केस होते हैं। हालांकि, वसीयत के साथ, एक महिला यह पक्का कर सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी कानून के मुताबिक न होकर उसकी पसंद के बेनिफिशियरी में बांटी जाए।
विशेषज्ञ का सुझाव है कि उम्र या जमा की गई संपत्ति की परवाह किए बिना, महिलाओं को वसीयत बनानी चाहिए। अगर वह शादीशुदा है या शादी करने वाली है, तो उसके ‘स्त्रीधन’ (शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में तोहफ़े में मिली चल या अचल संपत्ति) की पहचान करना और उसे वसीयत में अलग से दर्ज करना ज़रूरी है।

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