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सशस्त्र सीमा बल (SSB) भर्ती नियम 2026 लागू: 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित

अग्निवीरों को अनुभव पर लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट (PET/PST) से पूरी छूट
बिना परीक्षा के सीधे एंट्री मिलेगी
पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
इसके बाद के सभी बैचों को 3 वर्ष की छूट
कानपुर: 29 जुलाई 2026
नई दिल्ली: 29 जुलाई 2026

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) भर्ती नियम 2026 लागू कर दिए हैं, जिसके तहत कांस्टेबल (GD) के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।
नए नियमों के अनुसार, अग्निवीरों को सेना के अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट (PET/PST) से पूरी छूट दी गई है, यानी उन्हें बिना किसी परीक्षा के सीधे एंट्री मिलेगी।
मुख्य विशेषताएं और नए नियम50% कोटा: प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के आधे पद पूर्व अग्निवीरों से भरे जाएंगे।
परीक्षाओं से छूट: पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) नहीं देना होगा।
आयु सीमा में रियायत:पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी。
इसके बाद के सभी बैचों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी。
जातिगत आरक्षण लागू: पूर्व अग्निवीरों के 50% कोटे में भी SC, ST और OBC वर्गों के लिए निर्धारित मौजूदा आरक्षण नियम लागू रहेंगे।
भर्ती की प्रक्रिया (दो चरण)पहला चरण: नोडल बल द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% सीटों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
दूसरा चरण: शेष 50% सीटों और पहले चरण में खाली रह गए पदों को खुली प्रतियोगी परीक्षा (ओपन एग्जाम) के माध्यम से भरा जाएगा।
यह नया नियम 2011 के पुराने भर्ती नियमों की जगह लेगा, जिसका उद्देश्य सेना से निकले प्रशिक्षित युवाओं को सीधे सुरक्षा बलों में शामिल करना है।

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