कानून टूडे

कानून के मुताबिक, केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लेने से मालिकाना हक नहीं बदलता : ड़ित हिस्सेदार को इसकी जानकारी न हो। पैतृक और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के मामलों में परिसीमा अधिनियम, 1963 अनुच्छेद 110